Bhopal MP News | कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में भोपाल जिला प्रशासन द्वारा ग्राम अचारपुरा पहन क्रमांक-17 में अवैध रूप से की जा रही कॉलोनी निर्माण गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार, नगर प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस बल की उपस्थिति में शांति पूर्ण रूप से संपन्न हुई।
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मिली जानकारी के अनुसार खसरा क्रमांक-35/2/2, रकबा 0.6000 हेक्टेयर, भूमि स्वामी गब्बर घनश्याम पिता गुलाबसिंह एवं अन्य के नाम दर्ज है, जिसकी सरकारी कीमत लगभग 48 लाख रुपए आँकी गई है।
साथ ही, खसरा क्रमांक – 27/1, 27/2, 31/1/1/1, 31/2/1, 31/2/2, 32/1, 35/1/1, 35/1/2, कुल रकबा 1.189 हेक्टेयर भूमि विनीत पिता मन्नूलाल परिहार एवं अन्य के नाम दर्ज है,जिसका सरकारी मूल्य 95 लाख 12 हजार रुपए है।
कुल मिलाकर लगभग एक करोड़ 44 लाख रुपए मूल्य की भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। उक्त भूमि पर कॉलोनी निर्माण के लिए कोई वैध अनुमति या टीएनसीपी से स्वीकृत लेआउट प्राप्त नहीं किया गया था।
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प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने पर उक्त निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। जिला प्रशासन द्वारा की गई अपील सार्वजनिक हित में जिला प्रशासन सभी नागरिकों एवं भू-स्वामियों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार का कॉलोनी विकास कार्य आरंभ करने से पूर्व संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति एवं लेआउट स्वीकृति प्राप्त करें। अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।