Benefit of exemption in property tax will be available even on holidays: रीवा नगर निगम द्वारा संपत्तिकर में छूट देने में तीन दिन और लाभ करदाताओं को मिलेगा। इस दौरान सरकारी अवकाश होने के बावजूद नगर निगम ने कार्यालय खोले रखने का निर्णय लिया है। निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 राजस्व संग्रहण तथा समापन पक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सभी अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेगें और करदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो एवं लम्बित करों का आसानी से निपटारा हो सके, इसका प्रयास करेंगे। शहर के करदाताओं के पास बकाया करों की राशि 31 मार्च तक जमा कर अधिभार से बचने के लिए अब मात्र 3 दिन ही शेष बचे हंै। 31 मार्च के बाद समस्त बकाया करों की राशि दो गुना हो जाएगी। नए वित्तीय वर्ष में 12 प्रतिशत अधिभार भी वसूला जाएगा, इसलिए सभी बकायादारों से कहा गया है कि वह समय पर टैक्स जमा कराएं।