LPG Gas Cylinder Crisis : देशभर में एलपीजी की बढ़ती किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने जमाखोरी करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्ति विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि यदि किसी घर में तय सीमा से अधिक रसोई गैस सिलेंडर पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैस की कमी का फायदा उठाकर अतिरिक्त स्टॉक जमा करने वालों पर अब प्रशासन की पैनी नजर है।
घर में दो से अधिक सिलेंडर मिलने अवैध जमाखोरी | LPG Gas Cylinder Crisis
आपको बता दें कि मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार, एक घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम वाले अधिकतम दो एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति है—एक वर्तमान उपयोग के लिए और दूसरा बैकअप के तौर पर। पूर्ति विभाग के अनुसार, यदि किसी घर में दो से अधिक सिलेंडर मिलते हैं, तो उसे अवैध जमाखोरी की श्रेणी में माना जाएगा। प्रशासन का मानना है कि कुछ लोग डर या स्वार्थ के कारण अतिरिक्त सिलेंडर घर में भर कर रख रहे हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा हो रही है और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पा रही है।
अवैध भंडारण मिलने पर की जाएगी छापेमारी। LPG Gas Cylinder Crisis
प्रशासन ने इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील की है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए है। किसी भी घर या संदिग्ध गोदाम में अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर, उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस टीम के साथ तत्काल छापेमारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जो लोग घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों जैसे होटल या ढाबों में कर रहे हैं या उन्हें ऊंचे दामों पर कालाबाजारी में बेच रहे हैं, उनके खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा।
अवैध भंडारण पकड़े जाने पर 7 साल तक की जेल
घर में गैस का भंडारण करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई केवल सिलेंडर जब्त करने तक सीमित नहीं रहेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, यदि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग गैस कनेक्शन पाए जाते हैं, तो विभाग दोनों कनेक्शनों को तुरंत ब्लॉक कर देगा। साथ ही, अब तक सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि भी ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

