Karnataka Social Media BAN: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के (Ban On Social Media Under 16 In Karnataka) इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया (Siddaramaiah) ने शुक्रवार को 2026-27 के राज्य बजट भाषण के दौरान इसका ऐलान किया।
बजट डॉक्यूमेंट में कहा गया, ‘बच्चों में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।’
हालांकि यह केवल नीति की घोषणा है। इसे लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार नियम बनाएगी, जिनमें उम्र की जांच और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों का पालन करने की व्यवस्था तय की जाएगी।
यह प्रस्ताव देश के डेटा सुरक्षा कानून डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (Data protection law Digital Personal Data Protection Act 2023) और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 से भी जुड़ा है।
इस कानून के अनुसार किसी बच्चे के निजी डेटा का इस्तेमाल करने से पहले उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की अनुमति लेना जरूरी है।
साथ ही यह भी जांच करनी होगी कि अनुमति देने वाला व्यक्ति वयस्क है। इसके लिए सरकार की मान्यता प्राप्त पहचान प्रणाली या डिजिटल लॉकर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है
आंध्रप्रदेश में भी ऐसा ही नियम
Ban On Social Media Under 13 In Andhra Pradesh: इधर आंध्रप्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने के सुझाव पर चर्चा की है, सीएम नायडू ने कहा कि निश्चित रूप से हम यह पक्का करेंगे कि आने वाले 90 दिनों में 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का एक्सेस न मिले। इस पर चर्चा चल रही है कि यह 13 साल हो या 16 साल, अगर सब इस पर सहमत होते हैं, तो हम तय करेंगे।
