Jabalpur MP News: गंगासागर तालाब की भूमि का सीमांकन की कार्यवाही पूरी होने तक तालाब की पुराई, किसी भी प्रकार के निर्माण और इसके स्वरूप में परिवर्तन आदि पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर ने एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश में तहसीलदार गोरखपुर को गंगासागर संबधित पक्षों को नोटिस देकर तालाब की भूमि का सीमांकन करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने यह आदेश तहसीलदार गोरखपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया है। तहसीलदार द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन में बताया गया था कि मौजा गंगासागर की तालाब की सीमा से लगे खसरा नम्बर 33, 34, 36/2, 37, 38, 39, 42, 43, 44 तथा 48 की भूमि पर श्रीमती चैताली शाह, हुब्बीलाल, रोहित शाह, चिराग शाह, शम्भु प्रसाद, मनीष दुबे, अनु फौजदार, राजेश प्रवीणचन्द शाह, पीयूष शाह एवं श्रीमति प्रीति विनोद डेढ़िया द्वारा तालाब मद की भूमि के आसपास पानी भराव क्षेत्र में पुराई की जा रही है। जबकि तालाब के आसपास का यह क्षेत्र टीएनसीपी में एफारेस्टेशन मद में दर्ज है और इसके बड़े हिस्से में पुराई की गई है।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर ने गंगासागर तालाब की भूमि पर पुराई, निर्माण और स्वरूप में परिवर्तन पर रोक लगाने के साथ ही तहसीलदार गोरखपुर को आदेश पारित होने के तीन दिनों में दल का गठन कर और संबंधितों को सूचना देकर राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकन करने एवं स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही टीएनसीपी नक्शे अनुसार तालाब के चारों ओर एफारेस्टेशन मद हेतु नियत खसरों के रकबे का चिन्हाकंन भी मौके पर करने कहा गया है।