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आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी खुशखबरी!

AJAM KHAN -

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Birth Certificate Case: समाजवादी नेता आज़म खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से 24 मई को बड़ी राहत मिली है। जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम को मिली सात साल की सजा पर अदालत ने रोक लगा दी है। परंतु परिवार को अभी राहत नहीं मिली है।

Birth Certificate Case: समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान (Aajam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से 24 मई शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) के दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आजम के खिलाफ सुनाए गए सात साल की कैद के सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन, आज़म खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को इस केस में छुटकारा नहीं मिला पाया है। उनके परिवार ने दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने और इसका दुरुपयोग किया जाने पर आजम खान को मिले 7 साल की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

Allahabad High Court Decision on Azam Khan: सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर की स्पेशल कोर्ट से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में सात सात साल की कैद के सजा सुनाई गई थी। इस मामले में आजम खान, पत्नी और बेटे ने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को बड़ी राहत दी है। उनकी 7 साल की कैद के सजा पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आजम खान को इस केस में जमानत भी दे दिया है। इस फैसले आने के बाद आजम खान को एक बार फिर से राजनीति में शिरकत कर सकते हैं। अब जमानत मिलने पर आजम का खान परिवार जेल से बाहर आ सकता है। आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे और पत्नी को भी हाईकोर्ट में जमानत दे दी है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके परिवार की सजा पर रोक नहीं लगाई है।

बता दें कि‌ रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, पत्नी और बेटे को सात – सात साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वकील जनरल अजय मिश्र, एएजी पीसी श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता एके संड और एजीए जेके उपाध्याय ने सरकार की तरफ़ से पक्ष रखा रख रहें थे।

स्पेशल कोर्ट में आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) और वकील इमरानुल्ला के बीच बहस हुई थी। रामपुर की स्पेशल ने वकील इमरानुल्ला के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आजम खान उनकी पत्नी और बेटे को 18 अक्टूबर 2023 को दोषी कर दिया था। आजम खान सहित परिवार को 7-7 साल की सजा हुई थी। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान सह परिवार पर केस दर्ज करवाया था।

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