Azam Khan News : आज़म ख़ान ने 10 हज़ार का जुर्माना भरने को कोर्ट से मांगी मोहलत, क्यों मांगी मोहलत?

Azam Khan News : सालों से जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पुर्व में कद्दावर नेताओं में शुमार समाजवादी पार्टी के पुर्व सांसद आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। पूर्व मंत्री आजम खां विभिन्न मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खां के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।

कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया। Azam Khan News

उन्होंने बताया कि गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज हो चुकी है और बचाव पक्ष द्वारा गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका को कोर्ट ने 9 सितंबर को खारिज कर दिया था। नतीजतन बचाव पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

इस मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी। Azam Khan

अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने तत्काल धनराशि की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए जुर्माना राशि की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की। अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक, इस मामले के लिए कोर्ट ने 18 सितंबर की तारीख तय की है।

आजम खान (Azam Khan) की पत्नी तंजीम 29 मई को रिहा हुई थीं।

बता दें कि फर्जी आयु प्रमाण पत्र मामले में आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनका बेटा हरदोई जेल में बंद है। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को सात साल की सजा सुनाई गई थी। बेटे अब्दुल्ला को भी सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा 29 मई को रामपुर जेल से रिहा हुई थीं। उन्हें 24 मई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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