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जेल से बाहर आया आसाराम, जानें क्या कहा हाईकोर्ट ने

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Asaram got 30 days parole: हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम के इलाज के लिए अनुमति देने के आवेदन पर आदेश दिए थे। उसे 11 साल में दूसरी बार इलाज के लिए पैरोल मिली है। इससे पहले उसे 13 अगस्त को 7 दिन की पैरोल मिल चुकी थी.

Asaram got 30 days parole: जोधपुर हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आसाराम को इलाज के लिए 30 दिन की पैरोल दी थी। वह जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। रविवार रात उसे एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई।

हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम के इलाज के लिए अनुमति देने के आवेदन पर आदेश दिए थे। उसे 11 साल में दूसरी बार इलाज के लिए पैरोल मिली है। इससे पहले उसे 13 अगस्त को 7 दिन की पैरोल मिल चुकी थी.

आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए इलाज की अनुमति के लिए आवेदन पेश किया था। आसाराम के वकीलों ने जब तक अस्पताल से डॉक्टर छुट्‌टी नहीं दे देता, तब तक अनिश्चितकालीन अवधि तक इलाज की अनुमति मांगी थी।

सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने 30 दिन की अनुमति की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आसाराम को 30 दिन इलाज के लिए पैरोल दी। इससे पहले अगस्त में हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी थी। वह इलाज के लिए 11 वर्ष में पहली बार पैरोल पर आया था। तब आसाराम ने महाराष्ट्र के माधोबाग आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाया था। उसके बाद आसाराम को फिर से जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया गया था।

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