Arvind Kejriwal Custody: दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फ़िलहाल कोर्ट की तरफ से कोई मोहलत नहीं दी गई. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी. Arvind Kejriwal साथ-साथ कोर्ट ने इस मामले के अन्य आरोपी BRS नेता के.कविता और चरणप्रीत की भी कस्टडी 7 मई के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट में ED भी के कविता के खिलाफ चल रही जांच की चार्टशीट 60 दिनों के अंदर जमा करने की बात कही है.
चुनाव के तीन फेज जेल में
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च 2024 के दिन अरेस्ट किया था. अगले दिन 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ED की रिमांड पर भेज दिया था. और उसके बाद एक अप्रैल से अरविंद केजरीवाल ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं. इस बीच अरविंद केजरीवाल की बेल वाली अपील को कोर्ट ने 2 बार रिजेक्ट करते हुए उनकी कस्टडी को बढ़ाने का आदेश जारी किया। पहले 15 अप्रैल और अब 23 अप्रैल को उनकी कस्टडी 7 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है. ऐसे में केजरीवाल, अपनी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार-प्रसार नहीं कर पाए हैं.
19 अप्रैल को हुए प्रथम चरण के मतदान में केजरीवाल जेल में थे, 26 अप्रैल और 7 मई को होने वाले दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के दौरान भी केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा।
गिरफ़्तारी को कोर्ट ने सही ठहराया
बता दें कि 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर कोई गलत काम नहीं किया था. बार-बार ED द्वारा समन भेजे जाने बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ऐसे में ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था.