केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज

arvind kejriwal

शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से जुडी तीन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई है. दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग CJ मनमोहन की कोर्ट में 2 मामले हैं. पहला-जमानत पर PIL,जिसे एक लॉ स्टूडेंट ने लगाया है. याचिका ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से दायर की गई. दूसरा- केजरीवाल की गिरफ़्तारी और रिमांड पर.

कोर्ट ने पहले PIL पर सुनवाई की. केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की तरफ से अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील रखीं।मेहरा ने कहा-सभी मामलों में असाधारण जमानत दें. ऐसी अपील कैसेकि जा सकती है. इस तरह के मामले में आने वाला ये शख्स कौन है. यह पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका है. ऐसे हालात सही नहीं हैं.

इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा-मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है. वे सरकार के मुखिया हैं. कोर्ट ने कहा- राहुल मेहरा CM की ओर से पेश हुए हैं. उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं. उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? आपको वीटो शक्ति कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?

कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिककर्ता को फटकार लगाई है. याचिककर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाते हुए याचिका ख़ारिज कर दी.

तीसरी याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में

तीसरा मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनेंगी। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपने डायबटीज की रेगुलर जांच,डॉक्टर से कंसलटेशन और इंसुलिन की मांग को लेकर यह याचिका लगाई है. इस पर दोपहर में सुनवाई होगी।

ED ने 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढे और मेडिकल ग्राउंड जमानत मिल जाए. कोर्ट ने ED से इस पर आज फैसला आएगा।

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