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Arvind kejriwal Bail News : अरविंद केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत , इन शर्तों पर हिरासत से बाहर आए केजरीवाल।

Arvind kejriwal Bail News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई महीनों के बाद तिहाड़ जेल से जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में जेल में बंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। आइए आपको बताते हैं कि केजरीवाल को किन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।

सीबीआई केस में केजरीवाल को मिली जमानत Arvind kejriwal Bail News

सीएम अरविंद को 10-10 लाख के दो मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को केस में सहयोग करना चाहिए। केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई है। केजरीवाल केस की सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने अलग-अलग राय दी है।

इन शर्तों पर मिली केजरीवाल को जमानत

1: केजरीवाल को 10-10 लाख के दो मुचलके देने होंगे।

2: सीएम केजरीवाल ऑफिस नहीं जा सकेंगे।

3: केजरीवाल को केस में सहयोग करना होगा।

4: केजरीवाल पर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर भी रोक लगा दी गई है।

सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत को असफल बनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया।

न्यायमूर्ति कांत ने गिरफ्तारी को बरकरार रखा, लेकिन न्यायमूर्ति भुयान ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता पर असहमति जताई। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को 22 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया और ईडी मामले में उनकी रिहाई से ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

केजरीवाल की जमानत पर दोनों न्यायाधीश एकमत।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी और इसमें कोई प्रक्रियागत अनियमितता नहीं थी। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि इस तर्क में कोई दम नहीं है कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के निर्देशों का पालन नहीं किया। साथ ही, दोनों न्यायाधीश केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर एकमत थे, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है और निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं है।

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