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केजरीवाल की बेल, कानून के लिए अभिशाप!

Arvind Kejriwal Got Bail: 40 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली के मुख्य मंत्री और शराब निति घोटाला के आरोपी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी. ED ने इसका खूब विरोध किया, अपनी दलीलों में कई तार्किक उदाहरण दिए मगर उच्चतम न्ययालय का आदेश तो सर्वोपरि है. लेकिन इस अंतरिम बेल को प्रवर्तन निदेशालय ने कानून के लिए अभिशाप भी करार कर दिया।

केजरीवाल की बेल कानून के लिए अभिशाप!

10 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए इंटरिम बेल ग्रांट कर दी. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि अगर देश में लोकसभा चुनाव न चल रहे होते तो बेल देने का सवाल ही नहीं था, इस बात पर ED ने कहा कि जब केजरीवाल चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो, चुनाव के नाम पर बेल देने का भी सवाल नहीं उठता, आखिर प्रचार करना किसी कैदी का मौलिक अधिकार तो नहीं हो सकता। क्योंकि इससे पहले भी भारत के इतिहास में किसी भी नेता को न्यायिक हिरासत से जमात, सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं मिली है. ED की दलील पर कोर्ट ने कहा- चुनाव 5 बार में होते हैं और केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्य मंत्री हैं. ISPR ED ने कहा कि पिछले 3 साल में देश के भीतर 123 इलेक्शन हुआ हैं और अगर किसी नेता को प्रचार के लिए बेल दी गई होती तो किसी भी ज्यूडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल होते रहते हैं. ED ने अदालत के सामने यह तक कह दिया कि केजरीवाल को अगर चुनाव के लिए रियायत दी जाती है तो यह समानता और कानून के लिए अभिशाप होगा।

कोई सरकारी काम नहीं करेंगे

खैर अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम बेल देते हुए एक शर्त भी रखी है. केजरीवाल सरकारी काम में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं दे सकते हैं, ना आधिकारिक काम कर सकते हैं. केजरीवल को जिस लिए बेल दी गई है सिर्फ वही कर सकते हैं.

अंतरिम बेल मिलने के बाद केजरीवल के वकील ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि अदालत ने केजरीवाल पर चुनाव केम्पेन करने के लिए किसी तरह की रोक नहीं लगाई है. न कोर्ट ने केजरीवाल, कुछ कहने से रोका है. बहरहाल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है लेकिन रिलीज ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ है. वकील ने कहा कि हम इसी कोशिश में हैं कि दिल्ली सीएम को 10 मई की शाम तक ही बेल मिल जाए.

खैर दिल्ली सीएम को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं, इंडि अलायंस वाले भी खुश हैं. चुनाव के बीच में जेल से रिहा हुए केजरीवाल चाहें तो अपनी पार्टी के लिए सिम्पथी वॉट्स भी हासिल कर सकते हैं.

गौरतलब है कि 21 मार्च को ED ने शराब निति घोटाला मामले में केजरीवाल को अरेस्ट किया था. 1 अप्रैल तक दिल्ली सीएम ED की रिमांड में थे और उसके बाद से 10 मई तक तिहाड़ जेल में रहे. इसी केस में दिल्ली सरकार के दो और मंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था. संजय सिंह को कोर्ट ने 2 अप्रैल को जमानत दे दी लेकिन मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में हैं.

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