दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर जमानत (bail) मिल गई है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश (justice) न्याय बिंदु ने यह जमानत आदेश सुनाया। इससे पहले दिन में उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्हें 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल के कल यानी 21 जून को जेल से बाहर आने की उम्मीद है। दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बीच में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी।
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इससे एक दिन पहले इसी कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। उनकी हिरासत अवधि 19 जून को खत्म हो गई थी। अब जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाने के लिए 48 घंटे की मोहलत मांगी। हालांकि जज ने मोहलत देने से इनकार कर दिया।
ED ने किया था ये दावा
ED ने इस मामले में लगातार जमानत का विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ‘साउथ ग्रुप’ से रिश्वत मांगी थी। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। ईडी ने यह भी कहा था कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आम आदमी पार्टी के लिए चंदा मांगा था। हालांकि केजरीवाल ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया। ईडी के मुताबिक ‘साउथ ग्रुप’ नेताओं और शराब कारोबारियों का एक समूह है। इस समूह ने दिल्ली में नई शराब नीति के क्रियान्वयन के दौरान शराब लाइसेंस के लिए पैरवी की थी। और इसके लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी गई थी।
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