Ankita Murder Case: दो साल आठ महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, हत्या के मामले में तीनों आरोपी दोषी करार

Ankita Murder Case

Ankita Bhandari Case Latest News: अंकिता भंडारी केस को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें की उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दोभ-श्रीकोट की निवासी रिसेप्शनिस्ट थीं, जिनकी 2022 में वनंतरा रिजॉर्ट, ऋषिकेश में हत्या कर दी गई थी।

इस मामले ने उत्तराखंड और पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया था, खासकर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे होने के कारण।

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30 मई 2025 को, कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने तीनों आरोपियों—रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर, और सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता—को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी करार दिया। यह फैसला 2 साल 8 महीने की सुनवाई, 500 पन्नों की चार्जशीट, और 97 गवाहों के बयानों के आधार पर आया।

कुछ स्रोतों के अनुसार, अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, सजा की आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा है। अंकिता के माता-पिता और कई संगठन दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।

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अंकिता पर रिजॉर्ट में “विशेष सेवा” (अनैतिक कार्य) देने का दबाव डाला गया था, जिसके इनकार पर 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या कर दी गई। तीनों आरोपियों ने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया, जहां से 24 सितंबर 2022 को उनका शव बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई, साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले।

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