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अटल पेंशन योजना की राशि होगी डबल? जानिए किनको मिलेगा फायदा!

सरकार सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता के कार्यान्वयन की नींव रखकर देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना चाहती है

सरकार अपनी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को दोगुना कर 10,000 रुपये कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान हो सकता है। सरकार अपने राजकोषीय प्रभाव का आकलन कर रही है और बजट से पहले इस पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता के कार्यान्वयन की नींव रखकर देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना चाहती है। आंकड़ों के मुताबिक, 20 जून तक कुल 6.62 करोड़ लोगों ने अटल पेंशन योजना के तहत खाते खोले हैं। 2023-24 में 1.22 करोड़ नये खाते खुले हैं।

गारंटी राशि में बढ़ोतरी भी शामिल

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अटल पेंशन योजना सुविधा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें गारंटी राशि में बढ़ोतरी भी शामिल है। उन पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभ के साथ, योगदान के आधार पर गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन 1,000-5,000 रुपये प्रति माह है। पिछले महीने, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा था कि 2015 में योजना शुरू होने के बाद से 2023-24 में अटल पेंशन योजना में नामांकन सबसे अधिक था।

अटल पेंशन योजना कम लागत वाली योजना

पेंशन पर्यवेक्षी प्राधिकरण ने पेंशन राशि में वृद्धि का समर्थन किया। उनका कहना है कि वर्तमान राशि समय के साथ अपना मूल्य बरकरार नहीं रखेगी। साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अटल पेंशन योजना को कम लागत वाली योजना के रूप में डिजाइन किया गया था। जिसके तहत पेंशन राशि की गारंटी दी गई है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपनी स्थापना के बाद से, कार्यक्रम ने 9.1% का रिटर्न दिया है और अन्य बचत कार्यक्रमों की तुलना में यह काफी कड़ी चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि अटल पेंशन योजना गरीबों व निम्न मध्यम वर्ग के लिए सब्सिडी वाली एक योजना है। वित्तमंत्री ने साथ ही यह स्पष्ट किया है कि अधिकांश सेवानिवृत्ति खाते निचले स्तर पर हैं।

आयकर का भुगतान करने वाले पात्र नहीं

2015-16 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। यह योजना आपको मृत्यु या लाइलाज बीमारी की स्थिति को छोड़कर, 60 वर्ष की आयु में 100% पेंशन फंड पेंशन के साथ योजना से बाहर निकलने की अनुमति देती है। बाहर निकलने पर ग्राहक को पेंशन मिलती है। जो लोग आयकर का भुगतान करते हैं वे कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं।

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