वोटर आईडी के बाद अब राशन कार्ड की बारी,1.17 करोड़ अपात्र राशन कार्ड धारकों की छंटनी शुरू

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Ineligible Ration Card: केंद्र सरकार ने 1.17 करोड़ अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की है, जिनमें आयकर दाता, चार-पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। इनकी सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश जारी किया गया है।

Ration Card News: केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सूची में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पहली बार 1.17 करोड़ ऐसे राशन कार्ड धारकों की सूची तैयार की है, जो मुफ्त अनाज जैसे लाभों के लिए पात्र नहीं हैं। इनमें आयकर दाता, चार-पहिया वाहन मालिक और कंपनियों में निदेशक शामिल हैं। केंद्र ने राज्यों को 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को हटाने के लिए सत्यापन करने का निर्देश दिया है।

डेटा मिलान से तैयार हुई सूची

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विभिन्न सरकारी डेटाबेस, जैसे आयकर विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय, के साथ राशन कार्ड धारकों के विवरण का मिलान कर यह सूची बनाई है। क्रॉस-सत्यापन के अनुसार, 94.71 लाख राशन कार्ड धारक आयकर दाता, 17.51 लाख के पास चार-पहिया वाहन और 5.31 लाख लोग कंपनियों में निदेशक हैं।

अपात्र लाभार्थियों को हटाने का लक्ष्य

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस डेटा से राज्यों को अपात्र लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत प्रतीक्षा सूची में मौजूद जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। NFSA डैशबोर्ड के मुताबिक, 19 अगस्त 2025 तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 76.10 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं। नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी, 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, चार-पहिया वाहन मालिक और करदाता मुफ्त अनाज के लिए पात्र नहीं हैं।

केंद्र का राज्यों को निर्देश

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने 8 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के सलाहकारों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) में डुप्लिकेट, मृत और निष्क्रिय लाभार्थियों की पहचान पहले ही हो चुकी है। अब अन्य मंत्रालयों के डेटा के मिलान से अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है, जिसे ‘राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड’ पर API-आधारित एकीकरण के जरिए राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।

चोपड़ा ने राज्यों से अपात्र लाभार्थियों को हटाने और डेटा शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि यह कदम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) की निष्पक्षता और अखंडता को मजबूत करेगा, जिससे जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

पहले भी रद्द हुए फर्जी कार्ड

केंद्र सरकार ने 2021-2023 के दौरान 1.34 करोड़ फर्जी या अपात्र राशन कार्ड रद्द किए थे। NFSA के तहत 81.35 करोड़ लोगों को कवर करने की सीमा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 75% और शहरी क्षेत्रों की 50% आबादी शामिल है। एनडीए सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

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