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ADR Report: MP के 29 विधायकों पर आरोप तय! दोषी मिले तो जीतने पर भी जाएगी विधायकी?

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मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है, हर नेता अपनी जीत के लिए मैदान में हैं और जनता के सामने अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं. इस बीच ADR की नई रिपोर्ट ने उन विधायकों के गले सुखा दिए हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं. ADR Report MP के अनुसार मध्य प्रदेश के 29 मौजूदा निवर्तमान विधायकों के खिलाफ अदालतों में गंभीर अपराधों से जुड़े मामले है जिनपर सेशन कोर्ट आरोप तय कर चुका है.

कोर्ट में इन 29 विधायकों का ट्रायल चल रहा है। इन 29 में से 24 फिर से चुनावी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस के 16, भाजपा के 12 और एक बसपा विधायक हैं। कांग्रेस ने 13 को और भाजपा ने 10 को फिर से टिकट दे दिया है। इन विधायकों पर जिस तरह के केस हैं, यदि उनमें उन्हें दोषी पाए जाते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।

यह खुलासा एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। इसके मुताबिक इन 29 विधायकों के मामलों में 8 केस 10 साल से अधिक समय से अदालतों में झूल रहे हैं। बुधवार, 1 नववंबर को जारी रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि पिछले एक दशक में अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8, अपराध के दोषियों को चुनाव लड़ने से रोकती है हालांकि जिन पर सिर्फ मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ सकते हैं।

सजा पूरी होने के 6 साल तक नहीं लड़ सकते चुनाव धारा 8 (1) और (2) हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनियमन

अधिनियम का उल्लंघन; धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, संविधान का अपमान, आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता जैसे मामले के दोषी को सांसद-विधायक के पद के लिए अयोग्य ठहराती है। धारा 8 (3) में दो वर्ष से अधिक सजा होने पर फैसले के दिन से आयोग्य माना जाता है। सजा पूरी होने के 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते।

इन विधायकों पर आरोप हैं

किसी का केस 5 साल से तो किसी का 12 साल से लटका

भाजपा विधायक

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