UP Teacher Recruitment 69000 : प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अनारक्षित वर्ग के दो चयनित और एक अचयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि हाल ही में इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई थी।
कोर्ट ने इन भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन न किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा जारी चयनित सूची को रद्द करने के निर्देश दिए थे। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है।
चयन सूची में हुई अनदेखी ।
गौरतलब है कि 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को चयन सूची रद्द कर तीन माह के भीतर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था।
अभ्यर्थियों ने दोबारा महानिदेशक से मुलाकात की। UP Teacher Recruitment 69000
69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार से मुलाकात की। विजय यादव के नेतृत्व में गए वीरेंद्र वीर, अमरेंद्र पटेल, यशवंत कुमार, कृष्ण चंद्र और अवनीश कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की।
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