WAKF AMENDMENT BILL: थलपति विजय की पार्टी ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका!

राजनेता थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 (WAKF AMENDMENT BILL) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है

वक्फ संशोधन अधिनियम (WAKF AMENDMENT BILL) लागू होने के बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कानून के खिलाफ विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। इसी कड़ी में रविवार को तमिल फिल्म अभिनेता थलपति विजय की पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

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बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

साउथ फिल्म सुपरस्टार और राजनेता थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 (WAKF AMENDMENT BILL) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस अधिनियम के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई होनी है। जानकारी के लिए बता दें इस अधिनियम के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जी दाखिल की गई हैं। मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है।

WAKF AMENDMENT BILL को लेकर क्या कहा

याचिका में केंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार की दलील भी सुनी जाए। केंद्र सरकार का कहना है कि कोर्ट बिना सुनवाई के कोई एकतरफा आदेश पारित न करे। केंद्र सरकार ने कैविएट याचिका में साफ किया है कि उसे इस महत्वपूर्ण मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि कोर्ट द्वारा कोई भी फैसला सुनाते समय केंद्र की दलीलों को भी शामिल किया जा सके। तो वहीं इस बार के बजट सत्र में संसद के दोनों सदनों से पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

WAKF AMENDMENT BILL को मिल चुकी है राष्ट्रपति की मंजूरी

इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम भी बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम, 1995 कर दिया गया है। विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े, जबकि उच्च सदन में इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े।

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