OTT की आड़ में अश्लीलता परोसना पड़ेगा भारी, जारी हुई सख्त गाइडलाइन!

OTT cost heavily strict guidelines issued: कॉमेडियन समय रैना (SAMAY RAINA) के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के उस एपिसोड को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। जिसमें गेस्ट बनकर आए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया ने एक प्रतियोगी के साथ माता-पिता को लेकर भद्दा मजाक किया था। जिसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई।

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सभी एपिसोड डिलीट कर दिए

समय रैना ने यूट्यूब से अपने शो के सभी एपिसोड डिलीट कर दिए हैं। तो वहीं रणवीर अब तक दो बार माफी मांग चुके हैं। इन सबके बीच अब सरकार भी सख्त हो गई है। सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT) और सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने ओटीटी प्लेटफार्मों को कानून के दायरे से परे अश्लील सामग्री से दूर रहने को कहा है।

उम्र संबंधी सामग्री का भी सख्ती से पालन

OTT (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक निर्देश जारी किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उनसे सामग्री प्रकाशित करते समय आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसमें उम्र संबंधी सामग्री का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।

सांसदों और संगठनों से OTT की शिकायतें मिली

मंत्रालय ने ओटीटी (OTT) प्लेटफार्मों के स्व-नियामक निकायों से आचार संहिता के उल्लंघन पर सक्रिय रूप से उचित कार्रवाई करने को भी कहा। मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा अश्लील सामग्री के कथित प्रसार के बारे में सांसदों और वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं। एडवाइजरी में कहा गया है, ‘इनके मद्देनजर, यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, सामग्री प्रसारित करते समय, कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें।’ जिसमें आचार संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का सख्ती से पालन करना भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर गाइडलाइन जारी

इसमें कहा गया है कि आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफार्मों (OTT) को कानून द्वारा गलत किसी भी सामग्री को टेलीकास्ट करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, नियमों की अनुसूची में दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित वर्गीकरण करें साथ ही जांच परख कर कंटेंट पर काम करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के मद्देनजर यह सलाह जारी की गई है।

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