Satna Collector News: सतना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस (Satna Collector Dr. Satish Kumar S) ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत जिले के 4 आदतन अपराधियों को सम्पूर्ण सतना जिला समेत समीपवर्ती जिला पन्ना, रीवा, मैहर की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया हैं।
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सतना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां अंतर्गत सिंधी कैम्प वाल्मीक मोहल्ला निवासी अमित सोनी उर्फ बंटा पिता राजकुमार सोनी उम्र 25 वर्ष, थाना कोलगवां अंतर्गत टिकुरिया टोला जवान सिंह कॉलोनी निवासी मारूख खान पिता इरशाद खान उम्र 27 वर्ष, थाना कोलगवां अंतर्गत संग्राम कॉलोनी निवासी करन उर्फ बृजनंदन केवट पिता लल्लू प्रसाद केवट उम्र 38 वर्ष एवं थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत धवारी गली नम्बर 5 अहिरान मोहल्ला निवासी विजय यादव पिता श्यामलाल यादव को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।