130th Constitutional Amendment Bill : नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में तीन विधेयक पेश करने जा रही है, जिसके तहत भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी पद से हटाया जा सकेगा। बशर्ते कि पद पर आसीन व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में 30 दिनों तक जेल या हिरासत में रहा हो। ऐसी स्थिति में, उस व्यक्ति को 31वें दिन उस पद से हटा दिया जाएगा। या वह स्वयं उस पद को छोड़ देगा। जानिए केंद्र सरकार का 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक क्या है?
संविधान संशोधन 130 क्या है? 30th Constitutional Amendment Bill
आपको बता दें कि संविधान के 75वें अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान है। अब, नए संशोधन के अनुसार, यदि कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक हो उसके आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देगा। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं, तो 31वें दिन के बाद उस मंत्री को स्वतः ही पद से हटा हुआ माना जाएगा। यदि प्रधानमंत्री स्वयं अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे किसी आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहे हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनका पद स्वतः ही समाप्त माना जाएगा।
दिल्ली सरकार पर लागू होगा अनुच्छेद 239AA
नए संशोधन विधेयक के अनुसार, यही नियम दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद पर भी लागू होगा। यदि दिल्ली का कोई मंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यदि मुख्यमंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा।
यह 5 वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों में लागू होगा।
इस संशोधन में भ्रष्टाचार या धन शोधन के मामलों में 5 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, यदि कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप जिसकी अवधि 5 साल से अधिक हो उसमें लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यही बात राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों पर भी लागू होगी।
राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को दोबारा प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।
संविधान के 130वें संशोधन में बहुत से प्रावधान है जिनमें से एक है प्रावधान ये है कि यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रखा गया तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा या उससे रद्द कर दिया जाएगा लेकिन इस संशोधन विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हिरासत4से रिहा होने के बाद उस पद पर पुनः काबिज हो सकता है।
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