MP Rahveer Yojana: राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। अक्सर देखा गया है कि लोग कानूनी पचड़ों या पूछताछ के डर से घायलों की मदद करने से हिचकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहती है।
मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को इंदौर के राजवाड़ा में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ‘राहवीर योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। साथ ही, ऐसे व्यक्तियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। अक्सर देखा गया है कि लोग कानूनी पचड़ों या पूछताछ के डर से घायलों की मदद करने से हिचकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि घायलों को समय पर इलाज मिले, जिससे उनकी जान बचाई जा सके।
25,000 रुपये की इनाम राशि
आर्थिक प्रोत्साहन: सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये की इनाम राशि दी जाएगी।
प्रशंसा पत्र: इनाम के साथ-साथ मदद करने वाले व्यक्ति को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
कानूनी सुरक्षा: योजना के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि घायल की मदद करने वाले व्यक्ति से कोई अनावश्यक कानूनी पूछताछ नहीं की जाएगी।
तत्काल कार्रवाई: योजना के अंतर्गत व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर रुककर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना होगा या घायल को अस्पताल पहुंचाना होगा।
केंद्र सरकार की पहल
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी जनवरी 2025 में एक समान योजना की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए इनाम राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश की राहवीर योजना इस दिशा में एक राज्य-स्तरीय प्रयास है।