रीवा जिला पंचायत ने दिए सख्त निर्देश, बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें

Rewa Jila Panchayat

रीवा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें की रीवा जिला पंचायत (Rewa Jila Panchayat) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर (Mehtab Singh Gujjar) की अध्यक्षता में बाल श्रम रोकने की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 (Child Labor Prohibition Act 1986) तथा इसके संशोधित प्रावधानों का जिले में व्यापक प्रचार प्रसार कराएं।

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अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को सभी दुकानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित कराएं। जिन स्थानों में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की श्रमिक के रूप में कार्य करने की संभावना हो उनका चिन्हांकन करें।

टास्कफोर्स के सदस्य समन्वय बनाकर पुलिस बल के साथ इन स्थानों पर आकस्मिक निरीक्षण करें। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान संचालक बालश्रम कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करें। विभिन्न संचार माध्यमों से बाल श्रम कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

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बैठक में जिला श्रम पदाधिकारी प्रिया अग्रवाल ने बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से श्रमिक का कार्य नहीं लिया जा सकता है। यह दण्डनीय अपराध है।

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